शराब की दुकान खोलने पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली सरकारए ईडीएमसी को नोटिस
नई दिल्लीए 24 नवंबर (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दो स्थानीय निवासियों की उस याचिका पर दिल्ली सरकारए आबकारी आयुक्त और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ;ईडीएमसीद्ध आयुक्त से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपने इलाके में एक शराब की दुकान खोलने को चुनौती दी है।
मुख्य न्यायाधीश डीण् एनण् पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पूर्वी दिल्ली के चंद्रनगर निवासियों की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकारए आबकारी आयुक्त और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ;ईडीएमसीद्ध आयुक्त को नोटिस जारी किये। इन सभी को 27 जनवरी से पहले अपने जवाब दाखिल करने होंगे। अदालत इस मामले में अब 27 जनवरी को आगे की सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि जब से इलाके में रहने वाले लोगों को पास में शराब की एक दुकान खोलने के बारे में पता चला हैए वे अपने बच्चों के भविष्य के साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति और इलाके के कल्याण को लेकर चिंतित हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उपरोक्त शराब की दुकान खोलना दिल्ली आबकारी अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह ष्ष्कानून के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रष्ष् में है।
याचिका में दावा किया गया है कि प्रस्तावित दुकान ईडीएमसी प्राथमिक स्कूल से केवल 30 मीटरए दो मंदिरों से 60 मीटर और एक सरकारी औषधालय से 50 मीटर की दूरी पर है। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित दुकान मजदूरों की कॉलोनीए केमिस्ट और एक जनरल स्टोर के 100 मीटर के दायरे में स्थित है।
याचिका में कहा गया हैए ष्ष्दिल्ली सरकार के मानदंडों के अनुसारए शराब की दुकान स्कूलए मंदिर आदि के 50.100 मीटर के दायरे में नहीं हो सकती।ष्ष्
अदालत को याचिकाकर्ताओं ने सूचित किया कि दुकान परिसर के निकट गाड़ियां खड़ी करने के लिये पर्याप्त जगह नहीं है जिसकी वजह से वहां यातायात की समस्या पैदा होगी।
याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारियों को शराब की दुकान खोलने से रोकने का अनुरोध किया है।
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