ईडी ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के पूर्व अध्यक्ष के 293 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए
नई दिल्ली, 28 दिसंबर (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने फेमा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ी जांच के संबंध में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नेसमणिमारन मुथु के 293.91 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर जब्त किए हैं।
जब्त संपत्तियां चार भारतीय कंपनियों: साउदर्न एग्रीफ्यूरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आनंद ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, एमजीएम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एमजीएम बीच रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में मुथु उर्फ एमजीएम मारन के शेयरों के रूप में हैं।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मुथु ने वित्त वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान सिंगापुर में दो कंपनियां बनायीं और 293.1 करोड़ रुपये निवेश किए। उसने कहा, ‘‘आरबीआई से स्वीकृति लिए बिना निवेश किया गया। साथ ही भारतीय नियामकों को विदेश में इतने बड़े निवेश का स्रोत भी नहीं बताया।’’
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए(1) के तहत ईडी को ऐसे व्यक्ति की घरेलू संपत्तियां जब्त करने का अधिकार दिया गया है, जिसने भारत का निवासी रहते हुए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी लिए बिना किसी अन्य देश में संपत्तियां अर्जित की या भारत के बाहर निवेश किया।
उसने कहा, ‘‘चूंकि विदेशी निवेश की धनराशि 5,29,86,250 सिंगापुरी डॉलर है, तो इसके बराबर 291.31 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गयी हैं।’’
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