न्यायालय ने लाइसेंस शुल्क लौटानेए क्षतिपूर्ति देने की लूप टेलीकॉम की याचिका खारिज की
नई दिल्लीए 03 मार्च (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। उच्चतम न्यायालय ने 2जी लाइसेंस के लिए ष्लूप टेलीकॉमष् द्वारा दिए गए 1ए454 करोड़ रुपए वापस किए जाने और लाइसेंस रद्द होने के बाद उसकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 1ए000 करोड़ रुपए दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने संबंधी ष्पहले आओ.पहले पाओष् की मनमानी नीति की लाभार्थी कंपनीए उसे और उसके निदेशकों को एक आपराधिक मामले में बरी करने के निचली अदालत के फैसले का लाभ नहीं उठा सकती।
ष्लूप टेलीकॉम लिमिटेडष् ने अपनी याचिका में दूरसंचार विभाग को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था कि वह 21 सेवा क्षेत्रों में ष्यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंसष् के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान किए गए 1ए454ण्94 करोड़ रुपये वापस करे।
ये 21 लाइसेंस उन 122 लाइसेंस में शामिल थेए जिन्हें न्यायालय ने याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान 2012 में रद्द कर दिया था। इनमें से एक याचिका गैर सरकार संगठन ष्सेंटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनष् ने दायर की थीए जिसके जरिए उसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
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