अदालत ने हेलीकॉप्टर सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग के अनुरोध संबंधी याचिका पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
नई दिल्ली, 23 मई (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमरनाथ यात्रा के वास्ते हेलीकॉप्टर सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग के लिए दायर याचिका पर सोमवार को अमरनाथजी श्राइन बोर्ड को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
विशेष रूप से वृद्ध, बीमार और दिव्यांग तीर्थयात्रियों की खातिर जम्मू-कश्मीर से हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए टिकटों की बुकिंग और बिक्री के वास्ते ऑनलाइन प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए जाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया।
एक संगठन, ‘इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड’ द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा के वास्ते जम्मू और श्रीनगर से हेलीकॉप्टर सेवाओं के सभी टिकटों की बुकिंग और बिक्री ऑनलाइन शुरू करने से केंद्र और श्राइन बोर्ड के इनकार के कारण टिकटों की जमाखोरी और कालाबाजारी से हजारों जरूरतमंद तीर्थयात्रियों को तकलीफ उठानी पड़ती है।
संगठन ने इसे पूरी तरह से मनमाना, भेदभावपूर्ण, तर्कहीन, अनुचित और अन्यायपूर्ण तथा जनहित के खिलाफ बताया है।
अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की ओर से पेश वकील ने कहा कि अमरनाथ तीर्थ यात्रा की खातिर हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए 100 प्रतिशत बुकिंग एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 31 मई तय की।
वकील अवध कौशिक के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि एक खबर के अनुसार यह केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी मुक्त दर्शन हो और उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। इस साल की यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को समाप्त होगी।
सर्राफा बाजार में गिरावट जारी, सोना व चांदी की कीमत में लगातार तीसरे दिन आई कमी
नई दिल्ली, 20 सितंबर (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार को लगातार…