इमरान खान की अयोग्यता पर 19 अप्रैल को सुनवाई
इस्लामाबाद, 09 अप्रैल (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के फैसले के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री व पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की याचिका पर 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
आईएचसी रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा शनिवार को जारी वाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश आमिर फारूक याचिका पर सुनवाई करेंगे।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीपी ने 21 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विदेशी गणमान्य लोगों से प्राप्त उपहारों के संबंध में ‘झूठे बयान और गलत घोषणा’ करने के लिए अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया, जिससे विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
चुनावी निकाय ने 25 अक्टूबर को छह नेशनल असेंबली सीटों पर इमरान खान की जीत की अधिसूचना को रोक दिया था, जिसे उन्होंने 16 अक्टूबर, 2022 के उपचुनावों में जीता था जबकि उन्हें उनके गृहनगर मियांवाली से सदस्य नेशनल असेंबली के रूप में हटा दिया गया था।
मीडिया रिपोर्टाें के मुताबिक, 24 फरवरी को ईसीपी ने एनए की छह सीटों से पूर्व प्रधानमंत्री को भी डी-नोटिफाई कर दिया।
इमरान खान बाद में ईसीपी के फैसले के खिलाफ आईएचसी का रुख किया और अदालत ने चुनाव पर्यवेक्षण प्राधिकरण को एनए-95 मियांवाली, नेशनल असेंबली सीट पर चुनाव कराने से रोक दिया, जिसे इमरान खान ने 18 अगस्त, 2018 में प्रधान मंत्री बनने के बाद बरकरार रखा था।
आईएचसी 12 अप्रैल को इमरान खान की वीडियो के जरिए इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर भी सुनवाई करेगा। अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश फारूक सुनवाई करेंगे।
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