‘केंद्र सरकार’ शब्द को बदलकर ‘संघीय सरकार’ करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
नई दिल्ली, 19 दिसंबर (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सभी सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और पत्राचारों में ‘केंद्र सरकार’ शब्द को बदलकर ‘संघ’ अथवा ‘संघीय सरकार’ करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें जनहित याचिका की आवश्यकता हो।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द का भारत के संविधान में कोई स्थान नहीं है और यहां तक कि एक संसदीय समिति ने भी ‘संघीय सरकार’ शब्द के इस्तेमाल का समर्थन किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोनों शब्दों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है और यह मुद्दा जनहित याचिका दायर करने का मामला नहीं है।
अदालत ने कहा, ” इस जनहित याचिका में क्या है। मुझे समझ नहीं आता कि यह केंद्र सरकार है या संघीय सरकार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कैसे संबोधित करते हैं…हमारे पास कहीं अधिक महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इसे खारिज करते हैं।”
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