पाकिस्तान में सिंध प्रांत में धारा 144 लागू
इस्लामाबाद, 24 मई (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कई आतंकवादी हमला होने तथा संभावना को देखते हुए प्रांतीय सरकार ने मंगलवार को पूरे प्रांत में धारा 144 लागू करने का फैसला किया।
सिंध सरकार का यह कदम कराची में सिलसिलेवार बम विस्फोटों और सिंध गृह विभाग द्वारा जारी महानगर के दक्षिण जिले में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में चेतावनी के मद्देनजर आया है।
गृह विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सिंध गृह विभाग ने जिला दक्षिण में धारा 144 लागू कर दी और ड्रोन कैमरों तथा मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, इस डर से कि आतंकवादी ड्रोन के माध्यम से शहर की महत्वपूर्ण इमारतों को निशाना बना सकते हैं।
इस अधिसूचना के जारी होने के बाद पूरे सिंध में सभाओं, जुलूसों और बैठकों पर प्रतिबंध लग जाएगा।
गौरतलब है कि कराची विश्वविद्यालय के परिसर में 26 अप्रैल को एक बलूची महिला द्वारा किए गए आत्मघाती विस्फोट में तीन चीनी नागरिकों सहित चार लोग मारे गए थे, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे।
इसके साथ ही कराची के सदर इलाके में 13 मई को हुए एक विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 13 अन्य घायल हो गए थे।
इस बीच, कराची के खरादर में 16 मई को भीड़भाड़ वाले बोल्टन मार्केट में हुए विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई और तीन पुलिस अधिकारियों सहित लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए थे।
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