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व्यापार - July 8, 2022

आईएलएंडएफएस लेनदारों को 1,925 करोड़ रुपये का भुगतान करेः एनसीएलएटी

नई दिल्ली, 07 जुलाई (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आईएलएंडएफएस को गुड़गांव मेट्रो परियोजना से मिले भुगतान में से 1,925 करोड़ रुपये अपने वित्तीय लेनदारों को देने का निर्देश दिया है।

एनसीएलएटी ने यह भी साफ किया कि वित्तीय लेनदारों को दी जाने वाली यह राशि संबंधित आईएलएंडएफएस कंपनियों के मामले में आने वाले अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

आईएलएंडएफएस समूह की दो कंपनियों- रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड (आरएमजीएल) और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड (आरएमजीएलएस) को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से मिलने वाले मुआवजे में से यह रकम वित्तीय लेनदारों को दी जानी है।

गुड़गांव में मेट्रो परियोजना की स्थापना के लिए इन तीनों संस्थाओं का हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ करार था। लेकिन बाद में आईएलएंडएफएस समूह की अनुषंगियों और हरियाणा सरकार की दोनों इकाइयों के बीच मतभेद गहराने के बाद इस समझौते को निरस्त कर दिया गया था।

एचएसवीपी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद समझौता तोड़ने के एवज में आरएमजीएल और आरएमजीएसएल को क्रमशः 638.01 करोड़ रुपये और 1,287.90 करोड़ रुपये की अंतरिम क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। कुल 2,407 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

इस मामले में एनसीएलएटी ने आईएलएंडएफएस को 1,925 करोड़ रुपये का भुगतान वित्तीय कर्जदाताओं को करने का निर्देश दिया है। केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अर्जियों पर सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश दिया।

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