केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्तियों के लिए संशोधित नीति अपनाई
नई दिल्ली, 12 जुलाई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के परिजन तथा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए एक संशोधित नीति को अंगीकार किया है। इस नीति से केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं, जिनकी आतंकवादी हमलों, झड़पों आदि में जान चली जाती है।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘‘अनुकंपा नियुक्ति योजना का मकसद सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है, जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गयी है या जिन्होंने चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्ति ली है और जिससे उनके परिवार अभाव में आ जाते हैं और जिनके पास अजीविका का कोई साधन नहीं रह जाता।’’ इसमें कहा गया कि, ‘‘इसका मकसद संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक विपत्ति से बाहर निकालना है…।’’
एक अधिकारी ने कहा कि नये दिशानिर्देश अधिक पारदर्शिता लाएंगे और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को उद्देश्यपरक बनाएंगे। इसमें कहा गया, ‘‘अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना का प्रमुख पहलू है पारदर्शिता और उद्देश्य। परिवार की आर्थिक स्थिति का संपूर्ण आकलन किया जाना चाहिए और इसमें कमाने वाले सदस्य अथवा सदस्यों, परिवार का आकार, बच्चों की उम्र और परिवार की आर्थिक जरूरतों के बारे में भी गौर किया जाना चाहिए।’’ ‘वेलफेयर अधिकारी’ मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। गौरतलब है कि नई नीति कर्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
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