कांग्रेस ने चुनाव संचालन नियम में संशोधन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की
नई दिल्ली, 24 दिसंबर (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। कांग्रेस ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए निर्वाचन संचालन नियम में बदलाव किए जाने को मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि उन्होंने रिट याचिका दायर की है।
रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘निर्वाचन संचालन नियम, 1961, में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है।’
उन्होंने कहा, ‘निवार्चन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एकतरफा और सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ‘
रमेश ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेज़ी से कम हो रही है और उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इसे बहाल करने में मदद करेगा।
उन्होंने गत को शनिवार को कहा था कि इस कदम को जल्द ही कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी।
सरकार ने सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव से संबंधित नियम में बदलाव किया है, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।
निर्वाचन आयोग (ईसी) की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाने वाले ‘कागजात’ या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियमावली, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है।
सर्राफा बाजार में सपाट कारोबार, सोना और चांदी के भाव में बदलाव नहीं
नई दिल्ली, 25 दिसंबर (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। घरेलू सर्राफा बाजार में आज क्रिसमस के मौके…