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व्यापार - September 4, 2025

जीएसटी दर में बदलाव से छोटी कार, 350 सीसी तक की बाइक होंगी सस्ती

नई दिल्ली , 04 सितंबर (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में व्यापक बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत जीएसटी में पांच और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से छोटी कारें और मोटरसाइकिल सस्ती होंगी। नई दरें 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि जीएसटी की दरों में संशोधन के तहत 1,200 सीसी से कम और 4,000 मिमी से कम लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी वाहन तथा 1,500 सीसी और 4,000 मिमी तक लंबाई वाले डीजल वाहनों पर मौजूदा 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी कर लगेगा। वहीं, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा, जबकि वर्तमान में यह 28 फीसदी है।

उन्होंनने बताया कि 1,200 सीसी से अधिक और 4,000 मिमी से अधिक लंबी सभी वाहनों के साथ-साथ 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल और रेसिंग कार पर 40 फीसदी की दर से जीएसटी शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि, कर मोर्चे पर छोटी हाइब्रिड कारों को भी लाभ होगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगता रहेगा। इसके अलावा वाहन कलपुर्जों पर जीएसटी को मौजूदा 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संतोष अय्यर ने जारी एक बयान में कहा, ‘‘सरकार ने वाहन उद्योग की जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को सुना है।’’ उन्होंने कहा कि यह जीएसटी संशोधन सही दिशा में उठाया गया कदम है, प्रगतिशील है और खपत को बढ़ावा देकर बहुप्रतीक्षित प्रोत्साहन प्रदान करेगा और वाहन उद्योग को गति प्रदान करेगा। उन्होंहने कहा कि कुल मिलाकर इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वर्तमान में वाहनों पर 28 फीसदी कर लगता है। यह जीएसटी का सबसे ऊंचा स्लैब है।

वाहन के प्रकार के आधार पर जीएसटी की इस दर के ऊपर एक से 22 फीसदी तक का क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। इंजन, क्षमता और लंबाई के आधार पर कारों पर कुल कर की दर छोटी पेट्रोल कारों के लिए 29 फीसदी जबकि एसयूवी के लिए 50 फीसदी तक है।

 

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