दिल्ली दंगा आरोपी शरजील इमाम को भाई के निकाह के लिए मिली 10 दिनों की अंतरिम जमानत, कड़कड़डूमा कोर्ट ने मानवीय आधार पर दी राहत और लगाईं कई सख्त शर्तें
नई दिल्ली, 20 मार्च (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शरजील के भाई के निकाह और परिवार के साथ ईद मनाने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मंजूर की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेई ने मानवीय आधार पर यह आदेश पारित किया, जिसके तहत शरजील 20 मार्च से 30 मार्च तक तिहाड़ जेल से बाहर रह सकेगा। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि 25 मार्च को शरजील के भाई का विवाह तय है और वह पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद है। हालांकि, बचाव पक्ष ने छह सप्ताह की लंबी जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे केवल 10 दिनों तक ही सीमित रखा है।
अदालत ने अंतरिम जमानत देते समय शरजील इमाम पर कई सख्त पाबंदियां लगाई हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। जमानत अवधि के दौरान शरजील किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू या सार्वजनिक बयान दे सकेगा। साथ ही, उसे इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह या पीड़ित से संपर्क न करने की हिदायत दी गई है। शरजील को 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने का निर्देश दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियां भी इस दौरान पूरी तरह सतर्क रहेंगी ताकि जमानत की शर्तों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि शरजील इमाम पर 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने और हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप है। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि शरजील के भाषणों ने देश की अखंडता को चुनौती दी और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल है। ऐसे में 30 मार्च को जमानत की अवधि समाप्त होते ही उसे दोबारा तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।
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