Home देश-दुनिया सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक को संसद ने मंजूरी दी

सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक को संसद ने मंजूरी दी

नई दिल्ली, 09 अगस्त (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। कारोबार सुगमता को और बढ़ाने तथा ‘स्टार्टअप’ परिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाए गए ‘सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021’ को संसद ने सोमवार को मंजूरी दे दी।

राज्यसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और सोमवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। इसके तहत मूल अधिनियम में बताए गए 12 कृत्यों को आपराधिक श्रेणी से हटाया गया है।

इसके अलावा, संशोधित कानून के तहत छोटे सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) को परिभाषित किया गया है।

वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित होने के लिये रखते हुए कहा कि सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण विधान है जिसके माध्यम से बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी में समानता लाने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने कहा कि इसमें आपराधिक कृत्यों की संख्या को कम करने और कारोबार सुगमता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

इसके बाद लोकसभा ने पेगासस जासूसी मामला और किसानों के विषयों समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ‘सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021’ को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जुलाई को एलएलपी कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी। यह पहली बार है जब 2009 में कानून के अमल में आने के बाद बदलाव किये गये हैं।

इस विधेयक के तहत अब मूल अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों की कुल संख्या घटकर 22 रह जाएगी जबकि सुलह के जरिये मामलों को निपटाने वाले अपराधों (कम्पाउंडेबल ऑफेन्स) की संख्या सात रह जाएगी। साथ ही गंभीर अपराधों की संख्या तीन होगी और ‘इन-हाउस एडजुडिकेशन’ व्यवस्था (आईएम) यानी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के आदेश के तहत निपटाए जाने वाले चूक (डिफॉल्ट) के मामलों की संख्या केवल 12 रह जाएगी।

इसमें एलएलपी के लिये 12 अपराधों को आपराधिक श्रेणी से अलग किया गया है। तीन धाराओं को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है।

सरकार का मानना है कि ये परिवर्तन एलएलपी को कंपनी अधिनियम के तहत आने वाली कंपनियों के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।

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