कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने सेबी संग मामला निपटाने को 69 लाख रुपये का भुगतान किया
मुंबई, 10 सितंबर (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ कथित प्रकटीकरण मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले को निपटाने के लिए 69 लाख रुपये का भुगतान किया है। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, कंपनी ने सेबी (निपटान कार्यवाही) विनियम, 2018 के तहत निपटान के लिए इस साल 18 फरवरी को एक आवेदन दायर किया था।
कंपनी के खिलाफ आरोपों में से एक यह था कि 13 नवंबर, 2019 और 29 जनवरी, 2020 की बैठकों में निदेशक मंडल के समक्ष कोई सीमित समीक्षा रिपोर्ट नहीं रखी गई थी, जिसमें क्रमशः 30 जून, 2019 और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के वित्तीय परिणाम स्वीकृत किए गए थे।
इसके अलावा, कंपनी ने 30 जून, 2019 और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाहियों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए, लेकिन उसके वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन नहीं थे।
कहा गया, नोटिसी ने इसलिए एलओडीआर विनियमों के विनियम 33 (3) (सी) (आई) और 33 (3) (एच) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
एक अन्य आरोप यह था कि 23 जनवरी, 2020 को, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को खुलासा किया था कि उन्होंने वे2वेल्थ सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट को बेचने के लिए निश्चित समझौते में प्रवेश किया था, जो समापन शर्तो और आवश्यक वैधानिक शर्तो के अधीन था। निपटान आदेश में कहा गया है, हालांकि, 9 सितंबर, 2015 के सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/4/2015 में निर्धारित वे2वेल्थ की बिक्री के विवरण का खुलासा कंपनी द्वारा नहीं किया गया था।
पूछताछ पर, कैफे कॉफी डे श्रृंखला चलाने वाली कंपनी ने दावा किया कि वे2वेल्थ की बिक्री का विवरण 31 जनवरी, 2020 को स्टॉक एक्सचेंज को ईमेल किया गया था। हालांकि, एनएसई ने स्पष्ट किया कि कंपनी ने फाइलिंग के समर्पित एनईएपीएस पोर्टल पर विवरण दर्ज नहीं किया है।
इसके बाद, कंपनी ने सूचित किया कि उसने 31 अगस्त, 2020 को वे2वेल्थ की बिक्री का विवरण स्टॉक एक्सचेंजों को अपलोड कर दिया था और इसे पहले अपलोड नहीं किया गया था, क्योंकि कंपनी वैधानिक नियामकों से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने और बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सूचित करने वाली थी।
कहा गया, कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 27 अगस्त, 2021 को आरटीजीएस फंड ट्रांसफर के जरिए सेटलमेंट राशि के लिए 69,06,250 रुपये का भुगतान किया, जो पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा अनुमोदित निपटान शर्तों के अनुसार था। सेबी के आदेश में कहा गया है कि निपटान के बाद कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई लंबित न्यायिक कार्यवाही का निपटारा कर दिया गया है।
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