स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, 30 मार्च (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दिल्ली के एक व्यापारी के साथ शेयरों की खरीद में फर्जीवाड़ा करने के आरोपित और स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज विनीता गोयल ने अजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
अजय सिंह की गिरफ्तारी पर 28 मार्च तक अंतरिम रोक लगी थी। जांच में सहयोग नहीं करने पर अजय सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। अजय सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। जब वे पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए तो गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। अजय सिंह ने दोनों एफआईआर के मामले में जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान अजय सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके खिलाफ जो आरोप हैं, उनकी प्रकृति दीवानी की है और पुलिस ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वे जांच में शामिल होना चाहते थे लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ऐसा नहीं हो पाया।
मामला दिल्ली के बिजनेसमैन संजीव नंदा का है। नंदा के मुताबिक उनके और अजय सिंह के बीच कुल 25 लाख शेयरों की खरीद का करार हुआ था। इन शेयरों के पैसे का भुगतान नंदा ने कर दिया था। ये शेयर नंदा के परिवार को ट्रांसफर करने थे लेकिन ये शेयर नंदा के परिवार को ट्रांसफर नहीं किए गए। उसके बाद नंदा ने पुलिस से शिकायत की। कोर्ट ने अजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
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