Home देश-दुनिया दुर्लभ बीमारियों के इलाज में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाओं पर सीमा शुल्क पर पूर्ण छूट

दुर्लभ बीमारियों के इलाज में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाओं पर सीमा शुल्क पर पूर्ण छूट

नई दिल्ली, 30 मार्च (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। केन्द्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाओं पर सीमा शुल्क पर पूर्ण छूट दे दी है। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य पर सामान्य छूट के माध्यम से बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी है।

बुधवार को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इस छूट का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी एवं सिविल सर्जन से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले इन दवाओं पर 10 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क लगता था। जबकि जीवन रक्षक दवाओं एवं टीकों की कुछ श्रेणियों पर 5 प्रतिशत या शून्य की रियायती दर लगती है। गुरुवार से इन नियमों को लागू कर दिया गया है।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

सोशल मीडिया पर लगाई जा रही पाबंदियों पर बोली कांग्रेस- असहमति को दबा रही है मोदी सरकार

नई दिल्ली, 20 मार्च (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया एवं डिजिटल प…