न्यायालय ने सीबीआई की प्राथमिकी को चुनौती देने वाली शिवकुमार की याचिका खारिज की
नई दिल्ली, 15 जुलाई (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। उच्चतम न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी को चुनौती देने वाली कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। पीठ ने कहा, ‘‘माफ कीजिए। इसे खारिज किया जाता है।’’
शीर्ष अदालत शिवकुमार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
उच्च न्यायालय ने सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार ने 2013 से 2018 के बीच आय के अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। वह उस दौरान तब की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।
सीबीआई ने तीन सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। शिवकुमार ने 2021 में उच्च न्यायालय में प्राथमिकी को चुनौती दी थी।
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